देर से जीएसटी रिटर्न दाखिले करने वालों को सरकार ने दी खास राहत ,अब 10 सितंबर तक फाइल करना है |
<GST > : सरकार ने माल एवं सेवा कर जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर लगने वाले शुल्क को माफ़ कर दिया है तथा कारोबारी इकाइयों को प्रारंभिक फॉर्म की गलतियों को सुधारने का मौका देते हुए पांच सितंम्बर तक अंतिम रिटर्न दाखिला करने को कहा है | वित्त मंत्रालय ने इस बारे में एक परिपत्र जारी किया है | इसके अनुसार कारोबारियों को जुलाई के लिए पहला जीएसटी रिटर्न दाखिला कर करों का भुगतान 25 अगस्त तक करना था | जुलाई के लिए बिक्री कारोबार का अंतिम रिटर्न पांच सितंबर तक तथा खरीद का रिटर्न 10 सितंबर तक फाइल करना है |