नोटबंदी के बाद अघोषित आय पर 33% लगेगा टैक्स, 10% जुर्माना और 33% सरचार्ज, लोकसभा में नया IT बिल पेश
नई दिल्ली.सरकार ने लोकसभा में इनकम टैक्स संशोधन बिल पेश किया है। इसमें अघोषित इनकम पर 30% टैक्स, 10% जुर्माना और 33% सरचार्ज का प्रस्ताव रखा गया है। अगर कोई शख्स खुद इस रकम की घोषणा नहीं करता है और IT डिपार्टमेेंट को इसके बारे में पता चलता है तो इस पर लगने वाला टैक्स 75% और पेनल्टी 10% होगी। नए IT बिल में 5 बड़े ऐलान किए गए हैं…
2. साथ ही इस इनकम पर 10% पेनल्टी लगेगी।
3. इसके अलावा 33% सरचार्ज अलग से लगेगा।
4. अघोषित इनकम खुद नहीं बताई तो टैक्स 75% और पेनल्टी 10% होगी।
5. 25% रकम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्ट होगी।
पीएम ने अचानक बुलाई थी कैबिनेट बैठक
– इससे पहले गुरुवार को पीएम ने अचानक कैबिनेट बैठक बुलाकर इनकम टैक्स बिल में सुधारों को मंजूरी दी थी।
– इसमें अघोषित आय पर 50 फीसदी टैक्स और 4 साल तक 25 फीसदी रकम लॉक-इन करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया था।
अभी क्या कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट?
– नोटबंदी के दौरान बड़ी रकम जमा कराने वालों को नोटिस भेजे जाने लगे हैं। एक हफ्ते पहले ही देशभर में ऐसे करीब 100 नोटिस भेजे गए थे। आईटी डिपार्टमेंट ने पोस्ट ऑफिसेज और बैंकों को नोटिफिकेशन जारी किया है।
– उसमें कहा गया है कि किसी सेविंग अकाउंट में एक दिन में 50 हजार और नोट बदलने के लिए तय 50 दिन की लिमिट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा होने पर उसकी इन्फॉर्मेशन आईटी डिपार्टमेंट को दी जाए। करंट अकाउंट के लिए 50 दिन में जमा की लिमिट 12.5 लाख रुपए है।
– इनकम टैक्स के सेक्शन 133 (6) (इन्फॉर्मेशन के लिए बुलाने का अधिकार) के तहत नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
– उसमें कहा गया है कि किसी सेविंग अकाउंट में एक दिन में 50 हजार और नोट बदलने के लिए तय 50 दिन की लिमिट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा होने पर उसकी इन्फॉर्मेशन आईटी डिपार्टमेंट को दी जाए। करंट अकाउंट के लिए 50 दिन में जमा की लिमिट 12.5 लाख रुपए है।
– इनकम टैक्स के सेक्शन 133 (6) (इन्फॉर्मेशन के लिए बुलाने का अधिकार) के तहत नोटिस जारी किए जा रहे हैं।