सुप्रीम कोर्ट से लालू को झटका
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को तय किया कि 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले के एक मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की दलील स्वीकार करते हुए कहा कि चारा घोटाले में हर केस का अलग से ट्रायल होगा। यह मामला 1990 के दशक का है, उस समय चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के लिए लालू प्रसाद सहित अनेक अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 20 अप्रैल को ही बहस पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। विदित हो कि झारखंड हाई कोर्ट ने चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के खिलाफ चलाए जा रहे मामले को समाप्त कर दिया था। जबकि सीबीआइ ने दावा किया था कि अन्य अधिकारियों के साथ-साथ लालू प्रसाद भी अप्रत्यक्ष रूप से अवैध निकासी में संलिप्त थे।
सीबीआइ ने उन पर षडयंत्र करने का आरोप लगाया था। उल्लेखनीय है कि फर्जी कागजात प्रस्तुत कर चाईबासा कोषागार से लाखों रुपये की अवैध निकासी कर ली गई थी। झारखंड हाई कोर्ट द्वारा राजद सुप्रीमो को क्लीन चिट दे देने के बाद सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी, जिस पर फैसला सुरक्षित रखा गया था।