108 फुट उंची हनुमान प्रतिमा को ‘एयरलिफ्ट’ से हटाने पर विचार करें: दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली :-  राष्ट्रीय राजधानी में अवैध निर्माण से क्षुब्ध दिल्ली हाईकोर्ट ने भीड़भाड़ कम करने के लिए सोमवार को स्थानीय अधिकारीयों को सुझाव दिया की मध्य दिल्ली में 108 फुट उंचे हनुमान प्रतिमा को ”हवाई मार्ग” से हटाने पर विचार करे ताकि इसके आसपास अतिक्रमण हटाया जा सके| कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने एक गैरसरकारी संगठन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया |पीठ ने कहा की अमेरिका में गगनचुंबी वस्तुओं का पूरी तरह स्थानान्तरण किया गया है|

एनजीओ ने महानगर के करोल बाग इलाके से अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को हटाने की मांग की है|अदालत ने कहा की नगर निकाय ”अगर एक स्थान पर भी दिखाए की कानून लागू किया जा रहा है , तो दिल्ली के लोगो की मानसिकता बदल जाएगी”|अदालत ने कहा नगर निगमों को कानून लागू करने के लिए काफी अवसर दिए गए |”लेकिन कोई नही करना चाहता” अदालत की मामले की अगली सुनवाई की तारीख 24 नवंबर तय की|

 

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