नीतिश कॉपीराइट उलंघन के दोषी करार ,लालू ने माँगा इस्तीफा
राजद प्रमुख लालू प्रसाद को आज नीतिश के खिलाफ बैठे बिठाये एक मुद्दा मिल गया |
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में लगाया गया है। सीएम नीतीश ने अपना नाम पक्षकारों से हटाने का आग्रह किया था। लेकिन हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार करते हुए जुर्माना लगाया।
बता दें कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व शोधकर्ता अतुल कुमार सिंह ने दायर याचिका में कहा था कि पटना के एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के सचिव शैबल गुप्ता ने अपनी किताब में उसके द्वारा किए गए शोध को इस्तेमाल किया है। यह कॉपीराइट का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किताब का विमोचन किया था, इसलिए उन्हें भी मामले में पक्षकार बनाया जाए।
लालू प्रसाद कहा कि कोर्ट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोप लगाया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उनपर यह जुर्माना दूसरे का कंटेंट चुराकर अपने नाम से किताब छापने के लिए लगाया है। कहा कि अगर मुझे सजा होने पर राजनीति से बाहर कर दिया गया तो अब नीतीश कुमार को क्यों नहीं बाहर किया जाए? उनपर भी चोरी का आरोप साबित हो चुका है।
श्री प्रसाद ने कहा कि धीरे-धीरे नीतीश कुमार के सभी कारनामे सामने आएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पटना के आद्री के सचिव सदस्य शैबाल गुप्ता ने सीएम नीतीश कुमार के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की थी।
पुसतक का नाम ‘स्पेशल कैटेगरी स्टेटस : ए केस फॉर बिहार है। शिक्षाविद् अतुल कुमार ने एक केस दायर कर कहा था कि यह पुस्तक उनके शोध कार्य का चुराया हुआ संस्करण है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में नीतीश कुमार पर बीस हजार का जुर्माना लगाया है।